किसानों के लाभ के लिए कई पहल लागू की जा रही हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सक्रिय रूप से शामिल हैं। ऐसी ही एक योजना झारखंड में चल रही है, जिसे “मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना” के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार रुपये की राशि हस्तांतरित करती है। पात्र किसानों को सालाना 5,000 प्रति एकड़ या उससे कम कृषि भूमि।
योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक धन हो। लाभार्थी किसानों को वर्ष में एक बार आवंटित राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को अपना आवेदन संबंधित जिला कृषि कार्यालयों में जमा करना होगा। आवेदन में आवेदक का नाम, पता, आधार नंबर और बैंक खाते की जानकारी जैसे आवश्यक विवरण शामिल होने चाहिए।
कृषि आशीर्वाद योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनने वाले किसान घर बैठे आसानी से लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान आधिकारिक वेबसाइट mmkay.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदकों को झारखंड का निवासी होना चाहिए और उनके पास 5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि होनी चाहिए। साथ ही आवेदक का नाम भूमि अभिलेख में दर्ज होना चाहिए।
यह पहल किसानों के लिए उनकी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करके फायदेमंद साबित होती है, जिससे अंततः उनकी आय में वृद्धि होती है।